रुड़की:– उत्तराखंड की भाजपा सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है नगर निगम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है याचिका कर्ता रियाज कुरैशी की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पाडली गुज्जर और रामपुर गाँव को नगर निगम रुड़की का अभिन्न अंग बताते हुए दो माह में चुनाव कराने का फैसला सुनाया है इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि सरकार के द्वारा जो अतिरिक्त गाँव नगर निगम में जोड़े गए है वो नगर निगम में शामिल नही किये जाए बता दे कि कांग्रेस सरकार ने रामपुर और पाडली गुज्जर के साथ शेरपुर, मतलबपुर, खंजरपुर, सलेमपुर, सुनहरा,जैसे गाँव को नगर निगम में शामिल किया था भाजपा की सरकार बनने के बाद रामपुर और पाडली गाँव को नगर निगम से बाहर कर दिया गया था जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों गाँव को रुड़की नगर निगम का अभिन्न अंग बताते हुए दो महीने में चुनाव कराने का फैसला सुनाया है।
रिपोर्टर:- अंकित गुप्ता