रुड़की नगर निगम को लेकर सरकार ने डाली सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी….


 


रुड़की:- नगर निगम मामले में आखिरकार सरकार 1 महीने बाद एसएलपी दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसकी प्रति रियाज कुरैशी के अधिवक्ता डॉ अजय पुंडीर को प्राप्त हो गई है। अब अधिवक्ता पुंडीर सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपना पक्ष रखेंगे। 


रामपुर पाडली को रुड़की नगर निगम से बाहर निकालने के सरकार के फैसले के बाद रुड़की निवासी पत्रकार रियाज कुरैशी ने एक याचिका अपने अधिवक्ता डॉ अजयवीर पुंडीर की मार्फत उत्तराखंड हाई कोर्ट में दाखिल की थी जिस पर हाईकोर्ट ने रामपुर पाडली को रुड़की नगर निगम का हिस्सा मानते हुए यथास्थिति का आदेश करते हुए सरकार द्वारा जोड़े गए दूसरे क्षेत्रों पर रोक लगा दी थी।जिसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी जिस पर रियाज कुरैशी के अधिवक्ता डॉ अजयवीर पुंडीर ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष मजबूती से रखा और वहां भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने रियाज के याचिका पर विस्तार से 23 जुलाई को फैसला सुनाते हुए रामपुर पाडली को रुड़की नगर निगम में जोड़कर सरकार द्वारा दूसरे गांवों को जोड़ने पर रोक लगाते हुए तुरंत चुनाव कराने के आदेश दिए थे।हाई कोर्ट नैनीताल के 23 जुलाई के आदेश के बाद 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार कि रीट को निस्तारित करते आदेश दिए थे कि कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करें। पहले ही अंदेशा था कि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है इसलिए रियाज कुरैशी ने अपने अधिवक्ता की ओर से 24 जुलाई को ही केविट दाखिल करा दी थी।आज एक महीने बाद उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीठ के 23 जुलाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने पहुंची जिसकी एक कॉपी रियाज कुरैशी के अधिवक्ता अजयवीर पुंडीर को भी प्राप्त हो गई है। इस बाबत रियाज कुरेशी का कहना है कि वह जनहित में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें अपने अधिवक्ता पर पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में भी जीत आमजन की होगी।


रिपोर्टर:- अंकित गुप्ता