उत्तर प्रदेश (मुज़फ्फरनगर):- मुज़फ्फरनगर कोर्ट ने बुधवार को एक पुलिस चौकी फूंकने के मामले में 26 आरोपियों को सजा सुना दी है। सभी 26 आरोपियों को 5 -5 साल की सजा व 3 -3 हजार का अर्थदंड लगाया। सुरक्षा की दृष्टि से सभी आरोपियों को कचहरी की हवालात में रखते हुए सजा सुनाया गया ।एडीजी कोर्ट नम्बर 12 के न्यायधीश छोटे लाल यादव ने सभी 26 आरोपियों विपिन कुमार, तेजपाल, बिल्लू, बिजेन्द्र, उदयराम, राजपाल, मुकेश, जयपाल, संजीव, पूरन, योगेन्द्र, मनोज, ललित, मुनेश, कैलाश, हरबंश, विजयपाल, मनोज, जगन, दिलशाद, साजिद, विजयकान्त, लियाकत, नीटू, नेहरु, फौजी को सजा सुनाई।
आपको बता दे कि सन 2002 में सोहनबीर का अपहरण हो गया था ।तब पुलिस ने गाँव भडुर के ही निवासी सतनाम व जसबीर को गिरफ्तार कर चौकी में बंद कर लिया था ।जिसपर भीड़ उग्र हो गयी थी और चौकी पर हमला बोलते हुए तोड़फोड़ आगजनी कर दोनों जसबीर व सतनाम को छुड़ा ले गयी थी ।जिसपर पुलिस ने इन लोगो पर मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्ज शीट लगाई थी ।पिछले 18 वर्षों से ये मामला कोर्ट में चला आ रहा था जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 26 आरोपियों को जेल भेज दिया है।
मुज़फ्फरनगर ब्यूरो:- डॉ0 फल कुमार पँवार